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Bhopal Enemy Property: कोहेफिजा में ‘शत्रु संपत्ति’ की फाइल फिर खुली, खसरा 42 के रहवासियों को नोटिस

शॉर्ट समरी: भोपाल के कोहेफिजा इलाके में शत्रु संपत्ति से जुड़ी पुरानी जांच फिर चर्चा में है। वर्तमान भू-स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सामने आए एक नोटिस में खसरा नंबर 42/10, रकबा 0.0320 हेक्टेयर से जुड़े व्यक्ति को 24 सितंबर को दस्तावेज और साक्ष्य के साथ उपस्थित होने को कहा गया है।

Bhopal Enemy Property
Updated: 9/21/2026, 4:48:31 AM
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कोहेफिजा में फिर शुरू हुई शत्रु संपत्ति की जांच

भोपाल रियासत के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान और उनकी दूसरी पत्नी आफताब जहां बेगम से जुड़ी संपत्तियों को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब एक बार फिर सामने आया है।

कोहेफिजा क्षेत्र में शत्रु संपत्ति से संबंधित मामलों की जांच के बीच वर्तमान भू-स्वामियों और संबंधित लोगों को कारण बताओ नोटिस दिए जा रहे हैं। एक सामने आए नोटिस में ग्राम कोहेफिजा के खसरा नंबर 42/10, रकबा 0.0320 हेक्टेयर से जुड़े व्यक्ति को 24 सितंबर को संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य के साथ अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है।

नोटिस में अमिताभ अग्निहोत्री की शिकायत के आधार पर जांच का उल्लेख है। इसमें रियाज मंजिल को भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने और संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में “शत्रु संपत्ति जांच” की प्रविष्टि का भी उल्लेख किया गया है।

रियाज मंजिल से जुड़ा है पुराना विवाद

रियाज मंजिल का संबंध भोपाल के नवाबी परिवार की संपत्तियों से बताया जाता है। उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड में भी कोहेफिजा स्थित रियाज मंजिल और खसरा नंबर 42 से जुड़ी संपत्ति का उल्लेख मिलता है। एक न्यायिक मामले में रियाज मंजिल से संबंधित खसरा नंबर 42 और उसके क्षेत्रफल को लेकर विवाद का उल्लेख किया गया था।

पुराने राजस्व रिकॉर्ड में भी कोहेफिजा के खसरा नंबर 42 के अलग-अलग हिस्सों के संबंध में शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय की जांच प्रचलित होने की टिप्पणी दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। उपलब्ध रिकॉर्ड में खसरा 42/10 के लिए भी ऐसी टिप्पणी का उल्लेख मिलता है।

यानी मामला केवल किसी एक मौजूदा मकान या व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि खसरा नंबर 42 के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े पुराने रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।

खसरा 42/10 के व्यक्ति को 24 सितंबर को बुलाया

सामने आए नोटिस के अनुसार खसरा 42/10 और 0.0320 हेक्टेयर भूमि से संबंधित व्यक्ति को 24 सितंबर को संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने पक्ष में दस्तावेज और साक्ष्य पेश करने के लिए कहा गया है।

इस तरह के नोटिस का मतलब यह नहीं है कि संबंधित वर्तमान भू-स्वामी की संपत्ति अंतिम रूप से शत्रु संपत्ति घोषित हो गई है। नोटिस का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देना भी है।

यही वजह है कि वर्तमान भू-स्वामियों के लिए यह समझना जरूरी है कि उनके नाम वाला मौजूदा खसरा किस पुराने रिकॉर्ड, आदेश या संपत्ति सूची से जुड़ा है और उस पर वर्तमान में जांच की स्थिति क्या है।

जांच का दायरा रियाज मंजिल से आगे बढ़ने के संकेत

इस मामले में चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि शत्रु संपत्ति से जुड़े पुराने रिकॉर्ड में कोहेफिजा के खसरा नंबर 42 के कई हिस्सों पर जांच संबंधी टिप्पणियां दर्ज होने की जानकारी सामने आती है। उपलब्ध भू-अभिलेख में 42/10 के अलावा खसरा 42 के अन्य उपखंडों के लिए भी शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय की जांच का उल्लेख मिलता है।

इससे यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि मौजूदा जांच केवल रियाज मंजिल तक सीमित है या पुराने रिकॉर्ड से जुड़ी अन्य जमीनों और संपत्तियों की भी जांच की जाएगी।

हालांकि, किसी विशेष वर्तमान संपत्ति पर अंतिम स्थिति संबंधित सरकारी आदेश, प्रमाण-पत्र और आधिकारिक संपत्ति सूची की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

आफताब जहां बेगम से जुड़ी जमीनों का भी रिकॉर्ड

आफताब जहां बेगम से संबंधित जमीनों को लेकर भी वर्षों से अलग-अलग दावे और विवाद सामने आते रहे हैं। कुछ मामलों में पुराने राजस्व रिकॉर्ड, बिक्री दस्तावेज और जमीन के हस्तांतरण को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

बेहटा और अन्य क्षेत्रों की जमीनों से जुड़े पुराने लेनदेन को लेकर भी जांच की मांग किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, इन दावों से जुड़े प्रत्येक दस्तावेज और लेनदेन की कानूनी स्थिति अलग-अलग हो सकती है।

इसलिए किसी जमीन को केवल पुराने रिकॉर्ड में नाम आने के आधार पर वर्तमान में शत्रु संपत्ति मान लेना उचित नहीं होगा। इसके लिए संबंधित Custodian of Enemy Property for India के आदेश और मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड देखना जरूरी है।

बैरागढ़, कोहेफिजा और खानूगांव के लोगों के लिए मामला क्यों अहम?

इस जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वर्तमान भू-स्वामियों के लिए यह है कि पुराने रिकॉर्ड और मौजूदा जमीन की स्थिति को आपस में मिलाया जाए।

अगर किसी वर्तमान खसरे पर केवल “शत्रु संपत्ति जांच” की टिप्पणी दर्ज है, तो इसका अर्थ जांच चलना हो सकता है। वहीं किसी संपत्ति के बारे में अलग से अभिरक्षक का आदेश या प्रमाण-पत्र होने पर उसकी कानूनी स्थिति अलग हो सकती है।

इसलिए वर्तमान भू-स्वामियों के सामने मुख्य सवाल यह है कि:

  • उनका वर्तमान खसरा नंबर पुराने किस खसरे से जुड़ा है?
  • क्या वह संपत्ति किसी अभिरक्षक आदेश में शामिल है?
  • क्या संबंधित संपत्ति पहले ही शत्रु संपत्ति घोषित की जा चुकी है या सिर्फ जांच चल रही है?
  • मौजूदा स्वामित्व दस्तावेज और पुराने राजस्व रिकॉर्ड में क्या संबंध है?

इन सवालों का जवाब संबंधित सरकारी रिकॉर्ड और आदेशों की जांच से ही मिल सकता है।

नोटिस मिलने पर क्या करना जरूरी है?

जिन लोगों को शत्रु संपत्ति से संबंधित कारण बताओ नोटिस मिला है, उन्हें निर्धारित तारीख पर संबंधित अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखना होगा।

इसके लिए पुराने रजिस्ट्री दस्तावेज, नामांतरण आदेश, खसरा रिकॉर्ड, डायवर्जन दस्तावेज, बिक्री/हस्तांतरण से जुड़े कागजात और अन्य स्वामित्व प्रमाण महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

किसी भी व्यक्ति को केवल नोटिस मिलने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उसकी संपत्ति तुरंत सरकारी कब्जे में चली जाएगी। मामले की वास्तविक स्थिति संबंधित जांच और दस्तावेजों पर निर्भर करेगी।

पुराने रिकॉर्ड में शत्रु संपत्ति की जांच का उल्लेख

कोहेफिजा के उपलब्ध भू-अभिलेखों में कलेक्टर कार्यालय के एक पत्र का हवाला देते हुए कई खसरों के संबंध में भारत सरकार के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय द्वारा जांच प्रचलित होने की टिप्पणी दिखाई देती है। खसरा 42/10 के रिकॉर्ड में भी ऐसी प्रविष्टि का उल्लेख उपलब्ध रिकॉर्ड में मिलता है।

इससे पता चलता है कि इस इलाके में शत्रु संपत्ति से जुड़ा रिकॉर्ड कोई नया विषय नहीं है। नया घटनाक्रम यह है कि अब संबंधित वर्तमान व्यक्तियों को नोटिस देकर उनके दस्तावेज और पक्ष सामने रखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई दे रही है।

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