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रहवासी इलाकों में कारोबार-सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी:निगम-रहवासियों की तरफ से रखा पक्ष; 62,500 प्रतिष्ठानों को लेकर फैसला संभव

आज (22 सितम्बर 2026) सुप्रीम कोर्ट में भोपाल के रहवासी इलाकों में अवैध रूप से चल रहे करीब 62,500 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग को लेकर अहम सुनवाई दोपहर 2:00 बजे से निर्धारित की गई है। इस सुनवाई के लिए भोपाल नगर निगम ने कोर्ट के समक्ष एक 34 पन्नों का नया हलफनामा (Affidavit) पेश किया है। इससे पहले 15 सितम्बर को होने वाली सुनवाई जज के अवकाश पर होने के कारण टल गई थी।

व्यापारी सड़क पर उतरे तो कार्रवाई रोकी
Updated: 9/22/2026, 12:31:19 PM
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भोपाल के रहवासी इलाकों में कारोबार के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान नगर निगम और रहवासियों की तरफ से वरिष्ठ वकीलों ने पक्ष रखा। कुल 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों को लेकर फैसला आ सकता है। इससे पहले 15 सितंबर को सुनवाई कैंसिल हो चुकी है।

दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी है। बता दें कि 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम ने पूरे शहर में ऐसे प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए थे, जो आवासीय क्षेत्र में चल रहे थे।

करीब 15 दिन तक नोटिस देने का दौर चला। इस दौरान लिस्टेड 62 हजार 500 में से 8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए थे। फिर 3 दिन तक 190 प्रतिष्ठान बंद किए थे।

व्यापारी सड़क पर उतरे तो कार्रवाई रोकी निगम की सीलिंग और नोटिस देने के विरोध में जब व्यापारी सड़क पर उतरे तो कार्रवाई रोक दी गई थी। पिछले 22 दिन से कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी ओर, रहवासी निगम के जिम्मेदारों पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि निगम की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर आपत्ति की है। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपने दस्तावेज पेश किए हैं। जिसमें बताया गया कि निगम ने झूठी कार्रवाई की। जिन प्रतिष्ठानों को सील किया गया, वे फिर से खुल गए।

दिनभर रिपोर्ट तैयार कराने में लगे रहे अफसर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सोमवार को नगर निगम के अधिकारी रिपोर्ट तैयार करने में जुटे रहे। दूसरी ओर, रहवासी भी अपना पक्ष रखने के लिए दस्तावेज करने करने में जुटे। रहवासियों का कहना है कि निगम ने जिन प्रतिष्ठानों को सील किया था, उनमें से कई खुल गए हैं। वीडियो और फोटो के जरिए कार्रवाई की हकीकत बताई जाएगी।

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