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ITR Filing 2026: क्या 31 जुलाई आखिरी तारीख है? जानिए किन टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त तक रिटर्न भरने की सुविधा

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि सभी टैक्सपेयर्स के लिए एक जैसी नहीं होती। बजट 2026 के बाद कुछ श्रेणी के करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। जानिए किसे कब तक रिटर्न भरना है।

ITR Filing Deadline 2026
Updated: 7/31/2026, 4:33:50 AM
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अगर आप आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि 31 जुलाई 2026 सभी टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम तारीख नहीं है।

बजट 2026 में किए गए संशोधनों के बाद कुछ श्रेणी के करदाताओं को 31 अगस्त 2026 तक ITR दाखिल करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में सही अंतिम तिथि जानना जरूरी है, ताकि लेट फीस और अन्य कानूनी परेशानियों से बचा जा सके।

किन लोगों के लिए ITR की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 है?

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कर विशेषज्ञों के अनुसार, वे व्यक्ति और व्यवसाय जिनके खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है, उनके लिए आकलन वर्ष 2026-27 (AY 2026-27) में ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है।

इसमें सामान्यतः शामिल हो सकते हैं:

  • वेतनभोगी (Salaried) कर्मचारी
  • पेंशनभोगी
  • छोटे व्यवसाय जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता
  • अन्य व्यक्तिगत करदाता जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है

ऑडिट वाले मामलों की अंतिम तिथि

जिन व्यवसायों या पेशेवरों के लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि अलग होती है।

इसी तरह ट्रांसफर प्राइसिंग (Transfer Pricing) से जुड़े मामलों में भी अलग समय-सीमा लागू रहती है।

ट्रांसफर प्राइसिंग वाले टैक्सपेयर्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अनुसार, AY 2026-27 के लिए:

  • Form 3CEB जमा करने की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026
  • ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2026

यह समय-सीमा केवल उन करदाताओं पर लागू होती है जिन पर ट्रांसफर प्राइसिंग नियम लागू होते हैं।

समय पर ITR भरना क्यों जरूरी है?

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यदि आप निर्धारित समय-सीमा के भीतर ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो:

  • विलंब शुल्क (Late Fee) देना पड़ सकता है।
  • बाद में Belated Return दाखिल करनी पड़ सकती है।
  • कुछ कर लाभ (Tax Benefits) प्रभावित हो सकते हैं।
  • गंभीर मामलों में आयकर कानून के तहत अन्य कार्रवाई भी संभव है।

क्या बदला है?

विशेषज्ञों के अनुसार, बजट 2026 में आयकर अधिनियम से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं, जिसके बाद कुछ श्रेणी के करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई गई है।

हालांकि, अंतिम तिथि आपके टैक्सपेयर की श्रेणी और ऑडिट संबंधी नियमों पर निर्भर करेगी।

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