Updated

नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल बिना PUC वाले वाहनों को, दिल्ली-NCR में बदलेंगे नियम

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। CAQM ने सख्त आदेश दिए हैं कि 1 अक्टूबर से बिना वैध PUC वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा

नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल बिना PUC वाले वाहनों को, दिल्ली-NCR में बदलेंगे नियम
Updated: 5/16/2026, 5:49:04 AM
Fact Checked

This report has been reviewed.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। CAQM ने सख्त आदेश दिए हैं कि 1 अक्टूबर से बिना वैध PUC वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा

दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण का समाधान निकालने के लिए Commission for Air Quality Management (CAQM) ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आयोग ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1 अक्टूबर से ये नए लागू होंगे, जिनके अनुसार अगर कोई वाहन बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC के पेट्रोल पंप पर जाएगा तो उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा।

1 अक्टूबर से नहीं मिलेगा बिना PUC पेट्रोल-डीजल

सीएक्यूएम के आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 से दिल्ली-एनसीआर के किसी भी पेट्रोल पंप या फ्यूल स्टेशन पर उन वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा जिनके पास वैध PUC प्रमाणपत्र नहीं होगा। आयोग का मानना है कि वाहनों से निकलने वाला पीएम 2.5 का दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण के पीछे बहुत बड़ा योगदान है। इस वजह से अब सख्ती की जरूरत है।नए नियमों की देखरेख के लिए ANPR यानी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों का प्रयोग किया जाएगा। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करके तुरंत यह पता लगा लेंगे कि वाहन का PUC वैध है या नहीं। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी, कानून-व्यवस्था और आपदा प्रबंधन से जुड़े वाहनों को इस नियम से राहत दी गई है।

Sources & References
  • Source
Get Daily News Updates

Join our newsletter and receive the latest breaking news, technology, politics and world updates directly in your inbox.

Comments
Comments feature UI is ready. Backend moderation/API can be connected later.
Most Read